Homeइंदौरदेपालपुर तहसील में अवैध कॉलोनियों पर शिकंजा, 12 कॉलोनियों के मामलों में...

देपालपुर तहसील में अवैध कॉलोनियों पर शिकंजा, 12 कॉलोनियों के मामलों में नोटिस जारी

कालीबिल्लौद ग्राम की जमीनों पर बिना अनुमति प्लॉटिंग, सड़क-ड्रेनेज निर्माण व मकान निर्माण के आरोप

रंगीला प्रदेश | जीवन डोडिया (9926084685)

देपालपुर। तहसील क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। नायब तहसीलदार टप्पा बेटमा, तहसील देपालपुर (जिला इंदौर) द्वारा ग्राम कालीबिल्लौद में विकसित की जा रही 12 अवैध कॉलोनियों के मामलों में संबंधित व्यक्तियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना वैधानिक अनुमति के भूमि पर कॉलोनी काटकर प्लॉट विक्रय, सड़क निर्माण, ड्रेनेज लाइन डालना तथा मकान निर्माण पूरी तरह नियम विरुद्ध है।

शिकायत के बाद हुई जांच

जानकारी के अनुसार ग्राम कालीबिल्लौद के विभिन्न सर्वे नंबरों की भूमि पर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति कॉलोनियां विकसित किए जाने की शिकायतें मिली थीं। इस पर हल्का पटवारी द्वारा मौका पंचनामा, खसरा नक्शा, प्रतिवेदन और फोटोग्राफ प्रस्तुत किए गए। जांच में कई स्थानों पर कच्ची-पक्की सड़कें, ड्रेनेज लाइन और मकान निर्माण कार्य पाया गया।

7 दिन में देना होगा जवाब

नायब तहसीलदार कार्यालय से जारी नोटिस में निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित व्यक्ति 7 दिवस के भीतर या निर्धारित पेशी दिनांक 6 मई 2026 तक अपना लिखित जवाब प्रस्तुत करें। साथ ही कॉलोनी लाइसेंस, भूमि डायवर्सन आदेश, नगर एवं ग्राम निवेश विभाग से स्वीकृत नक्शा, रेरा पंजीयन, भवन अनुज्ञा सहित प्लॉट विक्रय से संबंधित सभी वैध दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

इन लोगों को जारी हुए नोटिस

  1. अवधेश पिता राजधर प्रसाद चौधरी – सर्वे नंबर 99/5, 99/6, 99/7, 100/1
  2. पवन पिता कैलाश चौधरी व अन्य – सर्वे नंबर 99/1, 99/2, 99/3, 99/4
  3. लाला पिता रमेश (जाति गारी) – सर्वे नंबर 93/3/2, 101/4/2
  4. मलखानसिंह मारी – सर्वे नंबर 34/2/1/1/2, 34/2/2
  5. तेजु पिता मांगीलाल जाट – सर्वे नंबर 93/4/2, 93/4/1/2
  6. अंकुशसिंह गौर पिता धर्मेन्द्रसिंह (निवासी पीथमपुर) – सर्वे नंबर 58/2/1/2
  7. विनोद पिता मदनलाल, अनीता, सुनीता (निवासी राऊ, इंदौर) – सर्वे नंबर 58/3/3
  8. रुखमणीबाई पति शिवराजसिंह – सर्वे नंबर 33/1/1/1
  9. अवधेश पिता राजधर चौधरी (87 बजरंग विहार, इंदौर) – सर्वे नंबर 58/4/2
  10. कमल, अशोक, दिलीप पिता बद्रीलाल – सर्वे नंबर 58/4/1
  11. मुन्नासिंह पिता छीतरसिंह (जाति कलोता) व अन्य – सर्वे नंबर 34/1/2
  12. शोएब खान निवासी कालीबिल्लौद (कांहा विहार कॉलोनी प्रकरण) – सर्वे नंबर 58/2/1/2

मौके पर क्या मिला

जांच प्रतिवेदन में सामने आया कि कई स्थानों पर बिना अनुमति प्लॉट काटे जा चुके हैं। सड़कों का निर्माण किया गया है, ड्रेनेज लाइन डाली गई है और मकान निर्माण कार्य भी जारी है। एक प्रकरण में मौके पर मौजूद पंचों ने बताया कि संबंधित कॉलोनी शोएब खान द्वारा विकसित की गई है, जिसे “कांहा विहार कॉलोनी” नाम दिया गया है।

प्रशासन ने दी चेतावनी

तहसील प्रशासन ने साफ किया है कि यदि निर्धारित समय सीमा में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तो एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए अवैध कॉलोनी विकास कार्य रोका जाएगा, भूमि को मूल स्वरूप में लाने की कार्रवाई की जाएगी तथा संबंधितों के खिलाफ दंडात्मक व आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाएंगे।

खरीदार भी रहें सतर्क

प्रशासन ने आम नागरिकों को भी बिना अनुमति प्लॉट खरीदने से बचने की सलाह दी है। ऐसे मामलों में भविष्य में रजिस्ट्री, नक्शा स्वीकृति, बिजली-पानी कनेक्शन जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं।

प्रशासन सख्त

तहसील प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि देपालपुर क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। साथ ही बिना अनुमति प्लॉट खरीदने वाले लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि ऐसे मामलों में भविष्य में रजिस्ट्री, नक्शा स्वीकृति, बिजली-पानी कनेक्शन जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं

RELATED ARTICLES

Most Popular