पीथमपुर। पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड भोपाल के 337 टन रासायनिक कचरे के निष्पादन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। राम की एनवायरो कंपनी में लाए गए 12 कंटेनरों में रखे इस कचरे के निष्पादन के विरोध को समाप्त करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से 4 फरवरी मंगलवार को महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन नगर पालिका परिषद हॉल में किया गया।
जनसंवाद बैठक में अनुविभागीय अधिकारी प्रमोद कुमार गुर्जर, तहसीलदार जयेश प्रताप सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक विवेक गुप्ता, मुख्य नगरपालिका अधिकारी निशिकांत शुक्ला, सेक्टर एक थाना प्रभारी ओम प्रकाश अहीर, पटवारी प्रशांत त्रिपाठी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। जिला प्रशासन का कहना है कि कचरे का निष्पादन पूरी तरह सुरक्षित तरीके से वैज्ञानिकों की देखरेख में किया जाएगा। तहसीलदार जयेश प्रताप सिंह ने बैठक में पिछले दिनों हुई बैठकों में किए गए सवालों का जवाब मौजूद जनप्रतिनिधियों वैज्ञानिक तरीके से देते हुए रसायन विशेषज्ञों ने कचरे के निष्पादन की प्रक्रिया को विस्तार से समझाते हुए बताया कि यूनियन कार्बाइड के इस कचरे से किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। कचरा जलाने की मॉनिटरिंग केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की जाएगी। चिमनी से निकलने वाली गैसों की जांच हेतु ऑनलाइन सतत उत्सर्जन मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित है, जिससे प्रदूषकों की जांच ऑनलाइन होगी। प्लांट के आसपास पूरे क्षेत्र में भी जलवायु की निरंतर मॉनिटरिंग की जाएगी। प्लांट परिसर के मुख्य गेट के पास डिस्प्ले बोर्ड स्थापित है। जिसमें अपशिष्टों की मात्रा एवं दहन प्रक्रिया से उत्सर्जित होने वाली गैसों, पदार्थ की जानकारी प्रदर्शित होगी। प्लांट के मुख्य गेट पर लगे ऑनलाइन डिस्पले बोर्ड को आमजन को भी देख सकेंगे।
बैठक में पीथमपुर बचाओ समिति के अध्यक्ष हेमंत हीरोले, मोनिका सोलंकी, व नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि सुरेश पटेल, पीथमपुर रक्षा मंच से रोहित मेवाड़ा, गोविंद परमार, पप्पू पटेल, बलराम रघुवंशी, सहित पत्रकार, जनप्रीनिधि शामिल हुए।
दूसरी तरफ पीथमपुर बचाओ समिति, पीथमपुर रक्षा मंच, मानव अधिकार परिषद और विभिन्न मजदूर संगठन इस रासायनिक कचरे के निष्पादन का लगातार विरोध कर रहे हैं। इन संगठनों का मानना है कि इस जहरीले कचरे के निष्पादन से क्षेत्र के पर्यावरण और जन स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। नगर पुलिस अधीक्षक विवेक गुप्ता ने बताया कि जिला दंडाधिकारी द्वारा पिछले दिनों जिले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए है, जिसमें जिले में धरना रैली आदि बिना अनुमति के करने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। प्रशासन ने कचरे के कंटेनरों को खाली कर सुरक्षित स्टोर करने की बात कही है।