विरान 15 पर्यटक स्थलो पर प्रतिबंध, कलेक्टर ने किये आदेश जारी, पातालपानी में उमडेगी पर्यटको की भीड़
महू। मानसून पूरी तरह से अपनी आमद दर्ज कर चुका है। रिमझीम बारिश के बाद उमस भरी गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली है। बादलो की घनघोर काली घटाओ और ठंडी हवाओं ने मौसमी पारे को भी लुड़का दिया है। इधर खेतो में पर्याप्त नमी आने के बाद विकासखंड में किसानों ने खासकर सोयाबीन, मक्का, ज्वार, मंगफली आदि फसलो के बुआई कार्य की शुरूआत कर दी है। माना जा रहा है पूरा साप्ताह किसान बुआई कार्य को करेंगे।
पातालपानी की और बढ़ने लगे सैलानियों के कदम

हल्की रिमझिम बारिश के साथ पिछले तीन दिनों से मौसम खुशनुमा हो चुका है। विकासखंड के प्रमुख पर्यटन स्थल पातालपानी का दुधिया झरना भी बह निकला है। शुक्रवार को सुहाने मौसम के चलते कई पर्यटन प्रेमी पातालपानी की खुशनुमा वादियों को निहारने पहुंचे। हालांकि पर्यटको की यह संख्या आज शनिवार और इससे अधिक कल रविवार को यहां देखने को मिलेगी। इसी तरह महू मंडलेश्वर मार्ग पर स्थित जाम गेट राहगीर के लिए किसी स्वार्ग से कम नहीं है। राहगीर सहित पर्यटन प्रेमी यहां इस मार्ग पर पहुंच अपने वाहनों के पहिए कुछ देर के लिए यहीं रोक रहे है। यहां का नजारा शीमला से कुछ कम नहीं है। घनघोर घटाएं और मालवा के टापू से निमाड़ का तल, कटीले पहाड़ वहां की वादियों को और अधिक खुशनुमा बनाएं हुए है। एक तरह से यहां आसमान और धरती के मिलाप का नजारा हर किसी को लुभाता है।
15 से अधिक पर्यटक स्थानो पर लगा प्रतिबंध
इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने महू विकासखंड़ के ऐसे 15 पर्यटक स्थलो पर प्रतिबंध लगा दिया है जो पूर्णतः सुनसान और घटना और वारदातो को जन्म देते रहे है। कलेक्टर ने विकासखंड के तिंछा फॉल, चोरल फॉल, चोरल डेम, सीतलामाता फॉल, कजलीगढ़, मेहंदी कुण्ड, जामन्या कुण्ड, मोहाडी फॉल, रतबी वॉटरफॉल, लोहिया कुण्ड, जूनापानी, चिड़िया भड़क, बामनिया कुण्ड, जोगी भड़क, हत्यारी खो आदि एकांत वाले पर्यटन स्थनों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 (1) (2) के अंतर्गत जन स्वास्थ्य एवं लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से लगाया है। साथ ही कलेक्टर आशीष सिंह ने संबंधित थाना प्रभारियों को आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश भी दिये है। वहीं स्थानीय जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा नगरीय निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को उक्त स्थलों पर सूचना बोर्ड लगाने के निर्देश भी दिये है। निर्देश में यह भी कहा गया कि यदि प्रतिबंधात्मक आदेश का कोई भी उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत अपराधिक प्रकरण दर्ज कर अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी।