पीथमपुर। यूनियन कार्बाइड कचरा निष्पादन के संबंध में कलेक्टर मिश्रा ने 24 जनवरी 2025 को संपूर्ण धार जिले में कोई भी रैली, धरना, विरोध प्रदर्शन को बिना अनुमति किए जाने पर प्रतिबंधात्मक आदेश 163 बीएनएसएस के तहत जारी किया गया था। उक्त आदेश का पालन ना करने पर बुधवार को पीथमपुर ने कुछ लोगां के खिलाफ कार्रवाई की है। दरअसल कुछ लोग महाराणा प्रताप बस स्टैंड पर बिना अनुमति लिए शव सत्याग्रह आंदोलन कर यूनियन कार्बाइड कचरा निष्पादन का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जो की सीधे तौर पर कलेक्टर के आदेश की अवहेलना है। मामले में थाना सेक्टर 1 पर अपराध क्रमांक 80/2025 धारा 223 बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।