इंदौर। खाद्य सुरक्षा मानकों और जनस्वास्थ्य से जुड़े गंभीर अनियमितताओं के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए इंदौर के दो प्रतिष्ठानों के बार लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशीष सिंह के निर्देश पर की गई कार्रवाई के बाद संबंधित प्रतिष्ठानों में बार संचालन पर रोक लग गई है।
जांच के लिए गठित संयुक्त दल ने 21 अगस्त को विजय नगर क्षेत्र स्थित होटल जॉन-2 के कैस्ट्रो बार के खाद्य सुरक्षा अधिकारी तथा खाद्य सुरक्षा प्रशासन, जिला इंदौर के खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमित शुक्ला एवं सहायक खाद्य सुरक्षा अधिकारी जितेंद्र मेहरा के साथ निरीक्षण किया। इसी दौरान लसूड़िया क्षेत्र स्थित होटल सयाजी के कैस्ट्रो बार एवं होटल सायाजी इंदौर के परिसर में संचालित मेसर्स सहारा फूड्स एंड बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर लोक स्वास्थ्य के हित में संबंधित बार लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की गई।
जांच में सामने आईं अनियमितताएं
आबकारी विभाग के अनुसार, बार अनुज्ञप्तिधारी प्रतिष्ठानों में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वैध खाद्य अनुज्ञप्ति होना अनिवार्य है। जांच के दौरान संबंधित प्रतिष्ठानों द्वारा निर्धारित शर्तों का उल्लंघन पाया गया। इसके बाद आबकारी विभाग ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए बार लाइसेंस निलंबित किए। मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 31(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने 22 अगस्त को आदेश जारी किए।
दो प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित
जारी आदेश के अनुसार मेसर्स साजिया होटल्स (इंदौर) लिमिटेड को जारी होटल बार अनुज्ञप्ति क्रमांक 22/2022/0057 तथा मेसर्स सहारा फूड्स एंड बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड को जारी रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति क्रमांक 22/2022/0103 निलंबित की गई हैं।
दोनों प्रतिष्ठानों की संबंधित बार अनुज्ञप्तियां जांच पूरी होने तक अथवा 31 मार्च 2027, इनमें से जो भी पहले हो, उस अवधि तक निलंबित रहेंगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बार अनुज्ञप्ति की शर्तों और निर्धारित वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। विभाग ने जनस्वास्थ्य और आबकारी नियमों के पालन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही है।
